लोक उद्यम चयन बोर्ड PUBLIC ENTERPRISE SELECTION BOARD
(PESB)

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हमारे बारे में

बोर्ड

लोक उद्यम चयन बोर्ड [पी.ई.एस.बी.] भारत सरकार के दिनांक 3.3.1987 के संकल्प द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय निकाय है, जिसे बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया, जिसमें नवीनतम संशोधन 11.11.2008 को किया गया। लोक उद्यम चयन बोर्ड की स्थापना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक सुदृढ़ प्रबंधकीय नीति विकसित करने और विशेष रूप से, उनके शीर्ष प्रबंधन पदों पर नियुक्तियों के बारे में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से की गई है।

लोक उद्यम चयन बोर्ड के कार्य

लोक उद्यम चयन बोर्ड को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: :


1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (स्तर-I) और कार्यात्मक निदेशक (स्तर-II) के पदों के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्तर पर कर्मियों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होना;

2. उपर्युक्त स्तरों के कार्मिकों की नियुक्ति, स्थायीकरण या कार्यकाल विस्तार तथा सेवाओं की समाप्ति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना;

3. बोर्ड स्तर पर वांछित संरचना पर सरकार को सलाह देना, तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समूह के लिए;

4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा ऐसे उद्यमों में प्रबंधकीय कार्मिकों दोनों के लिए उपयुक्त निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली पर सरकार को सलाह देना;

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उसके अधिकारियों के निष्पादन से संबंधित डेटा युक्त डेटा बैंक बनाना;

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए आचार संहिता तथा नैतिकता के निर्माण तथा प्रवर्तन पर सरकार को सलाह देना;

7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबंधन कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम विकसित करने पर सरकार को सलाह देना।

बोर्ड का गठन

लोक उद्यम चयन बोर्ड में एक अंशकालिक या पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सार्वजनिक या निजी निगमों या सार्वजनिक प्रशासन के प्रबंधन में लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा हो और जिनके पास कार्मिक, वित्त, उत्पादन या विपणन के क्षेत्र में उपलब्धियों का सिद्ध रिकॉर्ड हो। लोक उद्यम चयन बोर्ड के तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे:

1. सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के उद्यम का एक प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व मुख्य कार्यकारी।

2. शीर्ष प्रबंधन कर्मियों के चयन में अनुभव वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन या वित्त, उद्योग या आर्थिक मामलों के क्षेत्रों में अनुभव वाला एक प्रतिष्ठित सेवारत या पूर्व सिविल सेवक।

वर्तमान लोक उद्यम चयन बोर्ड की संरचना देखने के लिए क्लिक करें लोक उद्यम चयन बोर्ड की संरचना

कार्यकाल एवं आयु सीमा

लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। वह 65 वर्ष की आयु-सीमा के अधीन दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र होंगे।

वेतन एवं भत्ते

नियुक्ति की शर्तें एवं नियम:-

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

2. अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन संशोधित वेतनमान में भारत सरकार के सचिव के समान होगा।

3. जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ता एवं अन्य राहत भी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर देय होगी।

4. सरकार द्वारा समय-समय पर भत्ते एवं लाभ सहित सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित की जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए सरकार की चयन नीति

लोक उद्यम चयन बोर्ड केवल साक्षात्कार बोर्ड नहीं होगा, बल्कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्तर-I एवं स्तर-II पदों पर नियुक्त किए जा सकने वाले उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश एवं पहचान करने के लिए स्वयं को एक खोज समिति के रूप में गठित करेगा

सरकार की नीति निष्पक्ष और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्तर-I और स्तर-II के पदों पर तथा किसी अन्य स्तर पर उत्कृष्ट पेशेवर, प्रबंधकों को नियुक्त करना है, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर पेशेवर प्रबंधकों का एक कैडर विकसित करने की आवश्यकता को भी पहचाना है। इसलिए जब तक बाहर से बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, तब तक पीएसई में कार्यरत आंतरिक उम्मीदवारों को बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, यदि आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो अन्य पीएसई में काम करने वाले उम्मीदवारों को या तो उसी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी। एक ही क्षेत्र या समूह के भीतर पीएसई के बीच प्रबंधकीय कर्मियों की गतिशीलता, जिसके न होने पर पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर गतिशीलता को कुछ सीमाओं के अधीन प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, विशेष मामलों में, केंद्र सरकार के तहत संगठित सेवाओं से भर्ती की जा सकती है। ऐसे मामले होंगे जहां, विशेष परिस्थितियों के कारण, किसी संगठित सेवा के सदस्य को पीएसई में रखना आवश्यक है या जहां, उद्यम की प्रकृति या उसके खराब स्वास्थ्य के कारण, स्थायी आधार पर अच्छे पेशेवर प्रबंधकों को आकर्षित करना मुश्किल होगा। विशेष परिस्थितियों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी विशेष पद या पदों पर नियुक्ति अन्यत्र भी की जा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी विशेष पद या पदों पर नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सरकार के पूर्व और विशिष्ट अनुमोदन से की जा सकती है।

असमर्थ और संभावित रूप से असमर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर, तत्काल आमेलन के नियम पर जोर दिए बिना, अखिल भारतीय या समूह "ए" केंद्रीय सेवाओं में से किसी से किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर लेने का निर्णय ले सकता है।